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हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव शेड्यूल जारी, आचार संहिता कर दी गयी लागू

हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 141 पदों के लिए उपचुनाव शेड्यूल जारी

हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के 141 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी. जिन पदों के लिए चुनाव होने हैं उनमें ग्राम पंचायत प्रधान के 9, उप प्रधान के 17, पंचायत समिति सदस्य का 1, जिला परिषद सदस्य के 2 और पंचायत वार्ड सदस्यों के 112 पद शामिल हैं। चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की छंटनी 16 सितंबर को होगी और 18 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे.

नामांकन पत्र वापसी के तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी जाएगी और उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आवंटित कर दिए जाएंगे. उपचुनाव के लिए मतदान केंद्रों के नाम भी 11 सितंबर को जारी किए जाएंगे. मतदान 29 सितंबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा. पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती मतदान के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी , जबकि पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य की मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे संबंधित विकास खंड कार्यालय में शुरू होगी. इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची ने अधिसूचना जारी कर दी है.

कहां है आदर्श आचार संहिता?

ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के उपचुनाव के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। इसी प्रकार, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों में और जिला परिषद सदस्यों के उप-चुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

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