6 पूर्व विधायकों को झटका ,राज्यपाल की मंजूरी के बाद बनेगा कानून :
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को अयोग्य विधायकों की पेंशन रोकने का संशोधन विधेयक पारित हो गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा । राज्यपाल की हरी झंडी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा. ऐसा प्रावधान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। अब इस विधेयक पर चर्चा होगी और पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं, सुक्खू सरकार ने विधानसभा में संशोधन बिल पेश किया ।
सरकार ने दिया यह तर्क :
सरकार ने बिल में संशोधन के उद्देश्य और कारणों का भी जिक्र किया है. प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि इसलिए विधेयक की आवश्यकता थी ,क्योंकि 1971 के अधिनियम में सदस्यों के दलबदल को हतोत्साहित करने, उन्हें संवैधानिक पाप करने से रोकने, लोगों द्वारा दिए गए जनादेश की रक्षा करने और जनता की रक्षा करने के प्रावधान हैं